दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पद से हटावे के मांग करत पीआईएल के सुनवाई करे से हाईकोर्ट मना कर दिहलसि.
याचिका के खारिज करत हाईकोर्ट कहलस कि कवनो संवैधानिक बाध्यता नइखे कि अरविंद केजरीवाल अपना पद पर बनल ना रह सकें।
हाईकोर्ट कहलस कि इ कार्यकारिणी से जुड़ल मामला ह। दिल्ली के उपराज्यपाल ए मामला के देखिहे अवुरी ओकरा बाद उ एकरा के राष्ट्रपति के भेज दिहे।
एह मामिला में कोर्ट के कवनो भूमिका नइखे.